धारा 144 पर नैनीताल जिलाधिकारी ने स्थिति की स्पष्ट, पर्यटकों पर नही पड़ेगा कोई प्रतिकूल प्रभाव

नैनीताल में क्रिसमस और नए साल के जश्न के मद्देनजर जिलाधिकारी सविन बंसल के आदेशों पर एसडीएम विनोद कुमार ने दिसंबर 20 तारीख से लेकर 5 जनवरी तक धारा 144 को शहर में और रूसी बाईपास पार्किंग के आसपास लागू करने के आदेश दिए थे ,जिसकी वजह से नैनीताल में आशंका जताई जा रही थी कि धारा 144 की वजह से कहीं आने वाले दिनों में पर्यटन को कोई नुकसान न हो जाये ,इस पर आज डीएम सविन बंसल ने स्थिति साफ की और बताया कि नैनीताल शहर में धारा 144 नही लगाई गई है,बल्कि पर्यटकों की सुविधा और मनोरंजन के लिए सभी व्यवस्थायें यथासंभव बनी रहेंगी,किसी भी प्रकार की पर्यटकों को कोई भी पाबंदी नही होगी।साथ ही डीएम ने 25 दिसम्बर और नए साल की पूर्व संध्या के अवसर पर पर्यटकों के वाहनों के दबाव को देखते हुए पार्किंग व्यवस्था और यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से रखने के लिए उपजिलाधिकारी और पुलिस प्रशासन को निर्देश भी दिए।
आज जिलाधिकारी ने धारा 144 का उपयोग जिला पंचायत, कर,वाहन सुरक्षा, शौचालय, लाइटिंग,पेयजल, यात्री,शेड,इत्यादि की व्यवस्था , टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों को यात्री प्रीपेड बूथ स्थापित करते हुए किराया सूची प्रदर्शित करने के निर्देश भी दिए।साथ ही डीएम ने ये भी स्पष्ट किया कि धारा 144 का जनसमान्य पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा।