दो से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवारों के मामले पर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित।

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पंचायत राज एक्ट में संशोधन के खिलाफ दायर याचिकाओ में सुनवाई करते हुए निर्णय सुरक्षित रख लिया है।मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई।
आपको बता दें कि मोहन लाल आर्य व जोत सिंह नेगी व अन्य ने याचिकाएं दायर कर कहा है कि सरकार ने पंचायत राज एक्ट 2016 की धारा 8 (त) के तहत दो से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवारो को पंचायत चुनाव लड़ने के लिए आयोग्य घोषित कर दिया है।परन्तु सरकार ने संसोधित एक्ट में कहीं यह उल्लेख नहीं किया है,कि यह एक्ट कब से लागू होगा इसकी समय सीमा तय नहीं की है,और कब से प्रभावी होगा।याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि यह संसोधन एक्ट उन पर लागू नहीं होता है।याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि अन्य राज्यो में संसोधित एक्ट लागू करने से पहले तीन सौ दिन का ग्रेस पीरियड का समय दिया गया है, लेकिन इस एक्ट में इसका उल्लेख नहीं किया गया है।