दो बच्चों से अधिक होने पर चुनाव लड़ने पर रोक का मामला पहुंचा हाईकोर्ट की शरण में

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा पंचायत राज एक्ट में किये गए संशोधन के खिलाफ उत्तराखंड ग्राम प्रधान संगठन की तरफ से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए, कोर्ट ने एसोसिएशन से कहा है कि जिंन लोगों ने याचिका दायर की है कल तक अपने बच्चों की जानकारी कोर्ट में शपथपत्र के माध्यम से दें। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई मामले की सुनवाई कल भी जारी रहेगी।
आपको बता दें नैनीताल निवासी हिमांशु पांडे समेत प्रधान संगठन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राज्य सरकार द्वारा 2019 में किए गए पंचायती राज संशोधन एक्ट को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा दो बच्चे से अधिक वालों को चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है, जो गलत है साथ ही सरकार द्वारा एक्ट में किए गए बदलाव को बैक गेट से लागू करा जा रहा है, जो नियम विरुद्ध है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अगर किसी एक में बदलाव किया जाता है तो उसको 300 दिन के बाद लागू किया जाता है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा बैक डेट में एक्ट लागू कराया गया है।
वहीं याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सरकार के 2 बच्चों से अधिक के चुनाव लड़ने वाले बदलाव के बाद पहाड़ी क्षेत्रों में प्रधान पद के लिये उम्मीदवार मिलना मुश्किल हो जाएगा, साथ ही याचिका में हाईस्कूल पास होने की बाध्यता को भी चुनौती दी है।मामले की सुनवाई कल भी जारी रहेगी।
आपको बता दें नैनीताल निवासी हिमांशु पांडे समेत प्रधान संगठन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राज्य सरकार द्वारा 2019 में किए गए पंचायती राज संशोधन एक्ट को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा दो बच्चे से अधिक वालों को चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है, जो गलत है साथ ही सरकार द्वारा एक्ट में किए गए बदलाव को बैक गेट से लागू करा जा रहा है, जो नियम विरुद्ध है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अगर किसी एक में बदलाव किया जाता है तो उसको 300 दिन के बाद लागू किया जाता है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा बैक डेट में एक्ट लागू कराया गया है।
वहीं याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सरकार के 2 बच्चों से अधिक के चुनाव लड़ने वाले बदलाव के बाद पहाड़ी क्षेत्रों में प्रधान पद के लिये उम्मीदवार मिलना मुश्किल हो जाएगा, साथ ही याचिका में हाईस्कूल पास होने की बाध्यता को भी चुनौती दी है।मामले की सुनवाई कल भी जारी रहेगी।