दो बच्चों से अधिक वाले उम्मीद्वार भी लड़ सकते हैं चुनाव

उत्तराखण्ड हाईकोर्ट से सरकार को लगड़ा झटका लगा है,हाईकोर्ट ने दो बच्चों से अधिक वाले उम्मीद्वारों के मामले में फैसला सुनाते हुए,पंचायत चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है।हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा जारी 2 बच्चों से अधिक उम्मीदवारों के चुनाव ना लड़ने के आदेश लगाई रोक को हटा दिया है।हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब 2 से अधिक बच्चों के माता-पिता भी चुनाव लड़ सकेंगे। 25 जुलाई 2019 से पहले जिन उम्मीदवारों के 3 बच्चे हैं वे उम्मीदवार पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे।
हाईकोर्ट में कांग्रेस व कई प्रधान संगठनों ने याचिका दायर की थी।याचिका में सरकार के लागू करने के तरीके पर सवाल उठाये गये थे।सरकार के इस फैसले के बाद कई उम्मीद्वार असमंजस में थे क्योंकि इसमें कोई समय सीमा तय नहीं की गयी थी।जिसे लेकर विपक्ष व विभिन्न प्रधान संगठनों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी,हाईकोर्ट ने पूर्व में सुनवाई करते हुए अपने फैसले को सुरक्षित रखा था तो वहीं आज फैसला सुनाते हुए 2 बच्चों से अधिक उम्मीदवारों के चुनाव ना लड़ने के आदेश पर लगाई रोक को हटा दी है।
हाईकोर्ट में कांग्रेस व कई प्रधान संगठनों ने याचिका दायर की थी।याचिका में सरकार के लागू करने के तरीके पर सवाल उठाये गये थे।सरकार के इस फैसले के बाद कई उम्मीद्वार असमंजस में थे क्योंकि इसमें कोई समय सीमा तय नहीं की गयी थी।जिसे लेकर विपक्ष व विभिन्न प्रधान संगठनों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी,हाईकोर्ट ने पूर्व में सुनवाई करते हुए अपने फैसले को सुरक्षित रखा था तो वहीं आज फैसला सुनाते हुए 2 बच्चों से अधिक उम्मीदवारों के चुनाव ना लड़ने के आदेश पर लगाई रोक को हटा दी है।