दून वैली में मांस बिक्री पर रोक लगाने वाली याचिका पर हाइकोर्ट ने डीएम देहरादून से मांगी स्लॉटर हाउसों की विस्तृत जांच रिपोर्ट।

नउत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने दून वैली में जिंदा जानवरों के आयात पर रोक लगाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी देहरादून  से 2 सप्ताह के भीतर दून वैली में सभी स्लाटर हाउसों की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट पेश कर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 16 मार्च की तिथि नियत की है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ में हुई।


       आपको बता दे देहरादून निवासी वरुण सोबती ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि 29 सितम्बर 2018 को हाईकोर्ट ने राज्य में अवैध रूप से चल रहे स्लाटर हाउस बंद करने व खुले में पशु वध करने पर रोक लगाने के निर्देश सरकार को दिए थे । याचिकाकर्ता के अनुसार देहरादून में इस आदेश का पालन नहीं हो रहा है और यहां अवैध स्लाटर हाउस भी चल रहे हैं और खुले में पशुओं को मारा भी जा रहा है,लिहाजा दून वैली में मांस की बिक्री पर पूर्णतः रोक लगाई जाए ।