कोरोना लॉक डाउन - 24 मार्च सुबह 7 से 10 बजे तक ही खुलेंगी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें।

कोरोना वायरस राज्य में ना फैलने पाए इसके मद्देनजर उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा 24 मार्च के दिन सुबह 7 बजे से सुबह  10 बजे तक ही केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकान खोल जाने का आदेश दिया है।मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट के ज़रिए ये जानकारी दी।10 बजे के बाद पूरे राज्य में लॉक डाउन की स्थिति ही बनी रहेगी,साथ ही सीएम द्वारा प्राइवेट वाहनो पर भी पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया है।बैंक और एटीएम इस दौरान खुले ही रहेंगे,इसके अलावा राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों को भी बन्द रखने के आदेश दिए गए हैं। 



गौरतलब है कि उत्तराखंड में कोरोना महामारी के रूप में ना फैल पाए इसके लिए राज्य के सीएम ने जनता से खुद को पूरी तरह लॉक डाउन अर्थात घर पर ही रहने की सलाह दी है ,सीएम ने जनता से ये भी अनुरोध किया है कि आप लोग अपने आस पड़ोस संबंधी इत्यादि से भी दूरी बनाकर रखे और किसी मे भी कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत इसकी जानकारी 104 नम्बर पर फोन कर के दे और सतर्क रहें।

बता दे कि सोमवार को भी राज्य के कुछ जिलों में धारा 144 लगाई गई थी ,कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने से भरी दुष्परिणाम सामने आ सकते है इसलिए एहतियातन राज्य इस वक्त पूरी तरह हाई अलर्ट मोड पर है।