कालाढूंगी रोड से चिन्हित अतिक्रमण कब तक हटाया जा सकता है-हाईकोर्ट

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने  जिला प्रशासन से कालाढूंगी मुखानी चौराहा में फ्लाई ओवर बनाने सम्बन्धित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुये पूछा कि कालाढूंगी रोड से चिन्हित अतिक्रमण को कब तक हटाया जा सकता है सोमवार तक जिला प्रशासन इसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें ।

 मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खण्डपीठ में हुई अगली सुनवाई की सोमवार को होनी है।मामले के अनुसार छोटी मुखानी हल्द्वानी निवासी पूरन चन्द्र जोशी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि कालाढूंगी रोड खासकर मुखानी के पास आये दिन जाम की स्थित बनी रहती है जिससे स्कुल ,ऑफिस या अन्य जरूरी कामो के लिए जाने वाले लोगो का अधिकांश समय जाम में ही बीत जाता है वे समय पर अपना काम नही कर सकते है । याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि इस जाम से निजात दिलाने के लिए कालाढूंगी रोड पर फ्लाई ओवर का निर्माण किया जाय।

आज जिला अधिकारी द्वारा कोर्ट में प्रगति रिपोर्ट भी पेश की गयी जिसमे उन्होंने कहा है कि कालाढूंगी रोड से 71 अतिक्रमणकारियों को चिन्हीत कर लिया गया है जिनमें से 68 अतिक्रमण कारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं तीन अतिक्रमण कारियों को नोटिस जारी करने है उसकी प्रक्रिया चल रही है उनसे कहा भी गया है कि वो सात दिन के अंदर अतिक्रमण  स्वंय हटा ले अन्यथा प्रशासन की मदद से अतिक्रमण हटाया जायेगा उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि बिजली व टेलीफोन के खम्बे हटा दिए गए है और मुखानी चौराहे पर दो cctv कैमरे भी लगा दिए है जो सही कार्य कर रहे है रोड के चौड़ी होने पर और कैमरे लगाये जाएंगे। ट्रैफिक व्यव्स्था दूरूस्थ करने के लिए अतरिक्त पुलिस व ट्रैफिक पुलिस तैनात कर ली गयी। रोड से अतिक्रमण व पोल आदि शिफ्ट करने के लिए जिला अधिकारी द्वारा 10 लाख  54 हजार रूपये अवमुक्त कर दिए है साथ ही फ्लाई ओवर बनाने के लिए इच्छुक कम्पनियो से सम्पर्क किया जा रहा है और फ्लाई ओवर की डीपीआर बनाकर शासन को भेजा जाना अभी बाकि है ।