कर्मचारियों के वेतन को आयकर के दायरे में लाने का मामला पहुंचा हाइकोर्ट

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सरकारी व गैर सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन को आयकर के दायरे में लाने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई दो जनवरी को नियत की है । मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शुधांशू धुलिया व न्यायमूर्ति आलोक कुमार  वर्मा की खंडपीठ में हुई।

 आपको बता दें कि देहरादून के 87 वर्षीय ओपी खंडूरी ने याचिका दायर कर कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा सरकारी व गैर सरकारी विभागों में कार्यरत या रिटायर कर्मचारियों पर आयकर विभाग इनकम टैक्स लगाता है जोकि सविधान के विरुद्ध है।याचिकाकर्ता का कहना है कि कर्मचारियों को जो वेतन दिया जाता है वह उनके पारिश्रमिक का तोहफा है, उस पर इनकम टैक्स लगाना गलत है । याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि जब राष्ट्रपति, सांसद, विधायक , राज्यपाल को मिलने वाले वेतन को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है ठीक उसी प्रकार कर्मचारियो को मिलने वाले वेतन को भी टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई हेतु 2 जनवरी की तिथि नियत की है।