एक्साइज विभाग तीन सप्ताह में करे जवाब पेश -उत्तराखंड हाईकोर्ट

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में 2018-2019 के लिए एक्साइज की दुकानों के आवंटन  मामले में हुई धांधली के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व एक्साइज विभाग से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई।
आपको बता दें कि अंकुर पत्रकार ऊधम सिंह नगर निवासी ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि 2018-2019 के लिए प्रदेश में एक्साइज की दुकानों का आवंटन हुआ था, जिसमें प्रथम व द्वितीय चरण की दुकानें उच्च बोली दाता को आवण्टित की गयी,परन्तु तीसरे चरण की दुकानों का आवंटन नहीं हो पाया और वे सरेंडर कर दी गयी। इसी बीच विभागीय अधिकारियों द्वारा अपने चहेतों को लाभ पहुँचाने के लिए ये दुकानें कम से कम दामो में दे दी गयी और सरकार को करोड़ो रूपये राजस्व का नुकसान पहुँचाया।ये दुकानें एक ही परिवार के कई लोगो को दी गयी हैं, और प्रदेश से बाहर के लोगो की भी दे दी गयी। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में मामले की उच्च स्तरीय जाँच करने की  करने की मांग की है।