एक्सक्लूसिव- रोडवेज के सहायक जीएम पर 4.62 लाख का जुर्माना

रोडवेज की रुड़की डिपो के सहायक महाप्रबंधक पर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के जज अनिरुद्ध भट्ट की अदालत ने 4.62 लाख रुपये का हर्जाना लगाया है। रोडवेज को हर्जाना राशि 8 जुलाई 2014 से सात प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज की दर से एक महीने के भीतर अधिकरण में जमा करानी होगी। उत्तराखंड रोडवेज की रुड़की डिपो की बस 27 अगस्त 2013 की देर शाम आईएसबीटी से रवाना हुई। बस मोहब्बेवाला पहुंची तो वहीं सड़क किनारे खड़े विक्रम में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में विक्रम में सवार 56 वर्षीय पेंटर कुलवंत सिंह निवासी पटेलनगर की मौत हो गई थी। कुंलवंत की मौत के बाग उनकी पत्नी अमरजीत कौर ने अपने अधिवक्ता के जरिए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में 8 जुलाई 2014 को केस दायर किया। न्यायालय ने केस में फैसला सुनाया। हादसे के वक्त बस का बीमा नहीं था। बस रुड़की डिपो के सहायक महाप्रबंधक को दोषी मानते हुए मृतक के परिजनों को 4.62 लाख हर्जाना देने के आदेश दिया। राशि रोडवेज को केस दायार होने की तिथि से 7 प्रतिशत ब्याज की दर से अधिकरण में जमा करानी होगी।