ऋषिकेश में गंगा किनारे अतिक्रमण पर डीएम से मांगा जवाब।

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऋषिकेश में गंगा नदी के किनारे पर किये गए अतिक्रमण के मामले में सुनवाई करते हुए जिला अधिकारी व राज्य सरकार से 2 सप्ताह में विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है।मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई।
मामले के अनुसार हाईकोर्ट के अधिवक्ता हरिद्वार निवासी विवेक शुक्ला ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन स्वर्गा आश्रम द्वारा गंगा के किनारे 70 मीटर भूमि पर कब्जा कर लिया है।जो कि सरकारी भूमि है साथ ही गंगा में पुल का निर्माण कर नदी में एक मूर्ति भी बनाने के साथ ही व्यवसायिक भवन का निर्माण किया गया है जो बैंक एवं अन्य लोगों को किराए पर दी गई है।जिनका किराया आश्रम द्वारा लिया जा रहा जिससे राजस्व की हानि हो रही है।और इनसे होने वाले कूड़े को गंगा नदी में डाला जा रहा है इस पर रोक लगाई जाय।
मामले के अनुसार हाईकोर्ट के अधिवक्ता हरिद्वार निवासी विवेक शुक्ला ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन स्वर्गा आश्रम द्वारा गंगा के किनारे 70 मीटर भूमि पर कब्जा कर लिया है।जो कि सरकारी भूमि है साथ ही गंगा में पुल का निर्माण कर नदी में एक मूर्ति भी बनाने के साथ ही व्यवसायिक भवन का निर्माण किया गया है जो बैंक एवं अन्य लोगों को किराए पर दी गई है।जिनका किराया आश्रम द्वारा लिया जा रहा जिससे राजस्व की हानि हो रही है।और इनसे होने वाले कूड़े को गंगा नदी में डाला जा रहा है इस पर रोक लगाई जाय।