उत्तराखण्ड हाईकोर्ट से सरकार को झटका

उत्तराखण्ड़ हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों से आवास भत्ता व अन्य सुविधाओं में हुए खर्च को वसूल करने के उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य सरकार द्वारा इन खर्चों को मांफ करने हेतु लाये गए अध्यादेश को चुनौती देने वाली जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से 3 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है,साथ ही पूर्व मुख्यंमत्री व वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोशियारी को भी नोटिस जारी करने को कहा है।मामले की सुनवाई अगली सुनवाई के लिए 14 अक्टूबर की तिथि नियत की है।

मामले के अनुसार देहरादून की रुलक संस्था द्वारा इस अध्यादेश के खिलाफ दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर पूर्व मुख्यमंत्रियो को व्यक्तिगत लाभ व सेवाएं देने के लिए यह अध्यादेश पास किया है,जो असंवैधानिक है।सरकार ने यह अध्यादेश माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को ताक में रखकर पास किया है।हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियो से अभी तक का किराया व अन्य सुविधाओं की वसूली करने के आदेश दिए थे।