उत्तराखण्ड हाईकोर्ट में गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के चुनाव कराए जाने पर सुनवाई।

उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के चुनाव कराए जाने पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय विश्वविद्यालय परिधान अधिनियम 36 के अंतर्गत छात्र संघ परिषद गठन करने के लिए 3 माह का समय देते हुए कहां है 3 माह के अंतर्गत छात्र परिषद गठन करने का निर्णय लें।
आपको बता दें कि पंकज पांडे ने याचिका दायर कर कहा है कि गढ़वाल केंद्रीय विद्यालय नियम के अंतर्गत जो परिनियम बनाए गए हैं।उन्हें दरकिनार कर विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराए जा रहे थे।जबकि पिछले तीन चार महीनों में छात्र संघ द्वारा जो अराजकता फैलाई गई।उसके चलते विश्वविद्यालय बंद करना पड़ा था।याचिका में यह भी कहा गया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय नियम के अंतर्गत केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रसंघ चुनाव नहीं करा सकती,केवल छात्र संघ परिषद का गठन किया जा सकता है।न ही अभी तक छात्र परिषद का गठन किया गया है।