उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने देहरादून की संडे मार्केट के मामले में सरकार व नगर निगम से मांगा जवाब।

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के परेड ग्राउंड व तिबती मार्किट के सामने लगने वाले सन्डे बाजार के मामले में सुनवाई करते हुए नगर निगम व सरकार से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई। मामले के अनुसार देहरादून के वीकली सन्डे मार्किट वेलफेयर एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि, वे देहरादून के परेड ग्राउंड के पीछे और तिबती मार्किट के सामने 2004 से प्रत्येक रविवार को बाजार लगाते हैं, जिसमें करीब तीन सौ से अधिक लोग दुकान लगाते हैं, और हर माह नगर निगम को तीन सौ रूपये किराया भी देते आये हैं। 2004 में जिला अधिकारी द्वारा यह जगह उनको सन्डे बाजार लगाने के लिए दी थी। परन्तु नगर निगम द्वारा प्रशासन से मिलकर जनहित याचिका में पारित आदेश का हवाला देते हुए उनको हटा दिया गया है, और कुछ पहुंचे लोगों को नगर निगम द्वारा अन्य जगह दुकान भी दे दी।याचिका में यह कहा गया है कि सन्डे को पूरा बाजार बन्द रहता और ट्रैफिक भी कम रहता है, इसलिए वे सन्डे को परेड ग्राउंड के पीछे और तिब्बती बाजार के सामने दुकानें लगाते हैं, खुद ही वहाँ पर साफ सफाई भी करते आये हैं।सन्डे बाजार लगाने से गरीब लोगों को सस्ते में सामान मिल जाता है, और कई लोगों को रोजगार भी मिलता है वे महीने में चार दिन दुकान लगाते हैं। उनको नही हटाया जाय।