उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 48 घंटे के भीतर कोतवाल सहित अन्य पुलिस मित्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के दिये निर्देश

9 जुलाई को पौड़ी में उत्तराखंड हाईकोर्ट के वकील के घर घुसकर पुलिस द्वारा वकील और उनके माता-पिता के साथ मारपीट करने के मामले पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए एसएसपी पौड़ी को निर्देश दिए हैं कि मारपीट करने वाले कोतवाल नरेंद्र बिष्ट, महिला उपनिरीक्षक संध्या नेगी, महिला उपनिरीक्षक दीक्षा सैनी समेत मनमोहन रौतेला व अन्य के खिलाफ 48 घंटे के भीतर एफ आई आर दर्ज कर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करें। पिछली सुनवाई में भी वकील और उसके माता-पिता के साथ मारपीट के मामले पर कोर्ट ने एसएसपी पौड़ी से स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा था।
आपको बता दें कि पौड़ी निवासी अधिवक्ता राकेश कुंवर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि 9 जुलाई की रात उनके घर में करीब 7 से 8 पुलिस वाले सहित मनमोहन रौतेला और कई अन्य लोग उसके घर में घुसकर उनकी मां और बहन के साथ मारपीट की, साथ ही घर में रखे 10 से 12000 रूपये भी लूट लिए। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि इन लोगों के द्वारा उनके घर में आग लगाने की कोशिश भी की गई साथ ही उनकी मां और बहन के कपड़े भी फाड़ दिए और उनको जान से मारने की धमकी भी दी, जिसके बाद पुलिस उनको व उनके परिवार को कोतवाली उठा के ले गई ।वहीं घटना का विरोध करने पर कोतवाल नरेंद्र सिंह बिष्ट द्वारा उनकी 79 साल की मां के पेट में लात घूंसे मारे जिसमे वो घायल हो गयी और गाली गलौज की, पुलिस के द्वारा उनके भाई को भी बहुत बुरी तरह मारापीटा गया जो गंभीर अवस्था में अभी दिल्ली एम्स में भर्ती है।
साथ ही पौड़ी के कोतवाल नरेंद्र सिंह बिष्ट द्वारा अधिवक्ता को जान से मारने की धमकी दी है और कहा है कि अगर वह पौड़ी में दिखा तो उसे वह गोली मार देंगे । याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि पुलिस उनका उत्पीड़न कर रही है।
आज मामले को गंभीरता से लेते हुए हाई कोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने एसएसपी पौड़ी को निर्देश दिए हैं कि और 40 घंटे के भीतर उक्त पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करें और कार्रवाई करें।