उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिला अधिकारी हरिद्वार को जारी किया अवमानना नोटिस

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिला अधिकारी हरिद्वार को पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर अवमानना नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई।मामले के अनुसार राजपाल सिंह निवासी धामपुर हरिद्वार ने अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि, पूर्व में कोर्ट ने सोनाली नदी के किनारे और तालाब से तीन माह में अतिक्रमण हटाने के आदेश सभी जिला अधिकारियों को दिए थे। याचिकर्ता का कहना है कि लक्सर हरिद्वार के ग्राम अब्दीपुर में सोनाली नदी के किनारे सरकार की 7 सौ बीघा बंजर भूमि है, जिसको भू माफियाओ ने आवाद कर उस पर गन्ने व धान की खेती कर ली है, जिसको हटाने के लिए प्रशासन ने कई बार उनको नोटिस जारी किया परन्तु अधिकारियों के साथ मिलीभगत होने के कारण उक्त भूमि को खाली नही कराया गया।