उत्तराखंड हाइकोर्ट ने जारी किया देहरादून जिलाधिकारी के लिए अवमानना नोटिस।

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिला अधिकारी देहरादून को अवमानना नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।पिछली तिथि को जिलाअधिकारी देहरादून कोर्ट में व्यग्तिगत रूप से पेश हुए थे,कोर्ट ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था,परन्तु उनके द्वारा जवाब नहीं देने पर कोर्ट ने आज मामले में स्वतः संज्ञान लेकर उनको अवमानना नोटिस जारी किया है।मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई। 
आपको बता दें कि देहरादून की पर्वतीय पुत्र पुनरुत्थान समिति ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि गुडगाँव निवासी रचना पंडित ने देहरादून के रायवाला में 25 बीघा जमीन पर दिल्ली पब्लिक स्कूल का अवैध रूप से निर्माण कर दिया और इस क्षेत्र से कई हरे भरे पेड़ भी काट दिए।पूर्व में आरटीआई मांगने पर पता चला कि इस स्कूल का दून घाटी विशेष क्षेत्र प्राधिकरण से कोई नक्शा पास नहीं है और प्राधिकरण द्वारा इसे बन्द करने के नोटिस जारी कर दिए थे।परन्तु अभी तक न तो स्कूल बन्द हुआ न ही स्कूल मालिक के उपर कोई कार्यवाही हुई थी,इस पर कोर्ट ने जिला अधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट के साथ पेश होने को कहा था परन्तु उनके द्वारा रिपोर्ट पेश नहीं करने पर आज कोर्ट ने उनके मामले में स्वतः संज्ञान लेकर जिला अधिकारी के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है।