उत्तराखंड हाइकोर्ट का आदेश,बार एसोसिएशन के खिलाफ कोई भी सदस्य कर सकता है मुकदमा दायर

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने काशीपुर बार एशोसिएशन को आदेश दिए है कि वह बार के सदस्य अमरीश कुमार अग्रवाल की सदस्यता को तत्काल प्रभाव से बहाल करें, साथ मे कोर्ट ने यह भी आदेश पारित किया है कि कोई भी सदस्य बार के खिलाफ केस दायर कर सकता है। पहले बार के सदस्यो को अपनी बार के खिलाफ केस दायर करने का अधिकार नही था। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई।
         आपको बतादे कि काशीपुर बार एशोसिएशन के निष्काषित सदस्य अमरीश कुमार अग्रवाल ने मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ में विशेष अपील दायर कर कहा है कि वे काशीपुर बार एशोसिएशन के सदस्य थे ,लेकिन बार ने बिना किसी कारण के उनकी सदस्यता निरस्त कर दी ।बार की तरफ से उन पर यह आरोप लगाए गए कि उन्होने बार एशोसिएशन की मर्यादाओं से बाहर जाकर कार्य किया, इसलिए उनकी सदस्यता निरस्त की गई। याचिकाकर्ता ने अपनी सदस्यता को निरस्त करने सम्बन्धी आदेश को  एकलपीठ मे चुनौती दी थी, एकलपीठ ने यह आदेश देकर उनकी याचिका को निरस्त कर दिया था कि वो अपनी बार के खिलाफ मुकदमा दायर नही कर सकते है।कोर्ट ने उनकी सदस्यता को बहाल करते हुए यह भी आदेश पारित किया कि कोई भी सदस्य अपनी बार के खिलाफ केस दायर कर सकता है।