उत्तराखंड के ग्राम प्रधानो को मिली अतिरिक्त शक्तियाँ प्रमुख सचिव ने जारी किया आदेश

गृह मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशों को आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड
सरकार के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने तालाबंदी की अवधि के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम
2005 की धारा 22 (एच) की शक्तियों का उपयोग करते हुए समस्त ग्राम प्रधानो को निम्न
शक्तियों का प्रतिनिधि नियुक्त किया है -
1 जनपद प्रशासन गाँव में आने वाले प्रत्येक बाहरी व्यक्ति की सूचना
संबन्धित ग्राम प्रधान को देगा ।
2 राज्य या जनपद स्तर पर पंजीकरण न करवाते हुए गाँव में प्रवेश करने
वाले प्रत्येक व्यक्ति के पंजीकरण की ज़िम्मेदारी ग्राम प्रधान की होगी ।
3 बाहर से आने वाले तथा पंजीकृत किए हुए व्यक्तियों के मोबाइल फोन
में सुरक्षा के द्रष्टिकोण से आरोग्य सेतु एप्प इन्स्टाल करवाना व उसकी सम्पूर्ण जानकारी
देना और इसको उपयोग में लाना सुनिश्चित करना और अन्य लोगों को भी आरोग्य सेतु के लिए
प्रेरित करने का उत्तरदायित्व ग्राम प्रधान का होगा ।
4 उत्तराखंड के अन्य जनपदों में क्वारंटाइन की निश्चित अवधि पूर्ण
करने का साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों को छोड़कर अन्य समस्त स्थानो से ग्राम सभा क्षेत्र में आने वाले
सभी व्यक्तियों को अनिवार्यतः घर पर ही 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन करने की ज़िम्मेदारी
ग्राम प्रधान की होगी ।
5 घर पर क्वारंटाइन न होने की स्थिति में इन व्यक्तियों को 14 दिनों
की निर्धारित अवधि के लिए निकटवर्ती विद्यालयों /पंचायतघर / अन्य सामुदायिक स्थानो
में क्वारंटाइन करने की ज़िम्मेदारी ग्राम प्रधान की होगी तथा इन स्थानो पर बिजली ,पानी ,साफ सफाई आदि की व्यवस्था
का उत्तरदायित्व भी ग्राम प्रधान का होगा ।
6 ग्राम प्रधानो के द्वारा विद्यालयों /पंचायतघर/ अन्य सामुदायिक
स्थानो पर 14 दिनो के लिए क्वारंटाइन किए जाने की स्थिति में किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति
के लिए राज्य आपदा मोचन निधि (एस डी आर एफ ) के व्यय मानकों के अनुसार संबन्धित जिलाधिकारी
को सम्पूर्ण ब्योरे के साथ प्रस्तुत कर आवेदन करना होगा ।
7 समस्त जिलाधिकारी व्यय की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए प्रक्रिया
का निर्धारण करते हुए समस्त ग्राम प्रधान को सूचना उपलब्ध करवाएँगे ।
8 विद्यालय या अन्य सामुदायिक स्थानों पर 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन
किए गए व्यक्तियों की नियमित स्वास्थ्य जांच करवाए जाने एवं कोविड 19 के लक्षण पाये
जाने की स्थिति में उक्त को संबन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा उनके द्वारा
प्राधिकृत अधिकारी के सज्ञान में लाने के लिए संबन्धित ग्राम प्रधान उत्तरदायी होंगे
।
9 ग्राम प्रधान के द्वारा कोविड 19 की रोकथाम हेतु घरों में व्यक्तियों
को क्वारंटाइन किए जाने के संबंध में दिये गए निर्देशों का पालन न करने या उक्त के
क्रम में किए जा रहे कार्यों में व्यवधान डालने के दोषी व्यक्तियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन
अधिनियम 2005 के साथ साथ एपीड़ेमिक डीजीजेस एक्ट 1897 तथा उत्तराखंड एपीड़ेमिक डीजीजेस
कोविड 19 रेगुलेशन 2020 के अंतर्गत विधिक कार्यवाही आरंभ की जा सकेगी ।
10 उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से 30 जून 2020 तक प्रभावी माने जाएगे ।