अब मंत्री चलेगें महंगी गाड़ियों से

पहली श्रेणी के लिए 20 लाख रुपये तक के वाहन दूसरी श्रेणी के लिए 15 लाख के वाहन, तीसरी श्रेणी के लिए 10 लाख के वाहनों की खरीद प्रस्तावित की गई है। वाहन खरीद न होने की सूरत में किराये पर वाहन लेने की व्यवस्था करते हुए इसका प्रति किमी अथवा मासिक किराया दर भी तय की गई है।प्रदेश में अभी मुख्यमंत्री, मंत्री विभन्न न्यायालयों के न्यायाधीश, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव,सचिव व विभागीय अधिकारियों के लिए चार श्रेणियों में वाहन खरीद की व्यवस्था है।
प्रथम श्रेणी के लिए वाहन खरीद की सीमा 14 लाख, दूसरी श्रेणी के लिए 12 लाख , तीसरी श्रेणी के लिए 8 लाख और चौथी श्रेणी के लिए वाहन खरीद की सीमा 6 लाख रुपये रखी गई। कुछ समय पूर्व केंद्र सरकार ने एक गाइड लाइन जारी की। इसके अनुसार मैक्सी, टैक्सी के अलावा अन्य वाहन में जीपीएस व एबीएस लगाना अनिवार्य है। इससे वाहनों की कीमत बढ़ गई है।