अधिवक्ता से मारपीट के मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट का सख्त रूख

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 9 जुलाई को पौड़ी श्रीनगर में अधिवक्ता व उसके परिवार के साथ पुलिस द्वारा घर में घुसकर की गयी मारपीट के मामले में सुनवाई करते हुए एसएसपी पौड़ी को निर्देश दिए हैं, कि दोषी पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ दो दिन के भीतर एफआईआर दर्ज करें और उसकी रिपोर्ट अगले सोमवार को कोर्ट में पेश करें,साथ ही मामले की जाँच दूसरे थाने से कराने को कहा है।अगली सुनवाई की तिथि अगले सोमवार को नियत की है।आज एसएसपी पौड़ी दलीप सिंह कुंवर एसएचओ नरेंद्र बिष्ठ और एसएचओ महिला थाना इंचार्ज सन्ध्या नेगी कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एसएसपी से पूछा कि घटना एक ,थाना एक, केस भी एक था तो आपने एक ही पक्ष की एफआईआर दर्ज क्यों की दूसरे पक्ष की क्यों नही की?
आपको बतादे कि पौड़ी निवासी अधिवक्ता राकेश कुंवर ने  हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि 9 जुलाई की रात उनके घर में करीब 7 से 8 पुलिस वाले सहित मनमोहन रौतेला और कई अन्य लोग उसके घर में  घुसकर उनकी मां और बहन के साथ मारपीट की, साथ ही घर में रखे 10 से रू12000 भी लूट के ले गए। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि इन लोगों के द्वारा उनके घर में आग लगाने की कोशिश की गई और उनकी मां और बहन के कपड़े भी फाड़ दिए,और उनको जान से मारने की धमकी भी दी,जिसके बाद पुलिस उनको व उनके परिवार को  कोतवाली उठा के ले गई, वहीं घटना का विरोध करने पर कोतवाल नरेंद्र सिंह बिष्ट द्वारा उनकी 79 साल की मां के पेट में लात घूंसे मारे, जिसमें वो घायल हो गयी और मां के साथ भी गाली गलौज की, वहीं पुलिस के द्वारा उनके भाई को भी बहुत बुरी तरह मारापीटा गया, जो गंभीर अवस्था में अभी दिल्ली एम्स में भर्ती है। साथ ही पौड़ी के कोतवाल नरेंद्र सिंह बिष्ट द्वारा अधिवक्ता को जान से मारने की धमकी दी है और कहा है कि अगर वह पौड़ी में दिखा तो उसे वह गोली मार देंगे ,वही याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि पुलिस उनका उत्पीड़न कर रही है।