किच्छा में कब होंगे चुनाव? हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, दिया 10 दिन का समय

नैनीताल। किच्छा नगर पालिका चुनाव नहीं होने पर अब हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल हुई है। हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार, सचिव शहरी विकास और निदेशक शहरी विकास को नोटिस दिया है और 10 दिन के भीतर ये बताने को कहा है कि आंखिर सरकार कब यहां चुनाव कराएगी। बता दें कि किच्छा निवासी नईमूल हुसैन ने याचिका दायर कर कहा है कि सरकार ने 14 दिसम्बर को प्रदेश के 43 नगर पालिका अध्यक्ष पदों के लिये प्रस्तावित आरक्षण की अधिसूचना जारी कर उसमें आम जनता से आपत्तियां मांगी थी। लेकिन इस अधिसूचना में किच्छा नगर पालिका अध्यक्ष के आरक्षण का उल्लेख नहीं था। जिससे यह आशंका है कि सरकार वहां नगर पालिका चुनाव टालना चाहती है। इसके अलावा आरक्षण आवंटन नियमावली के अनुसार पालिका अध्यक्ष के जितने भी पद होंगे उसी के अनुसार रोस्टर के आधार पर आरक्षण निर्धारित होगा। लेकिन वर्तमान में सरकार ने 43 पालिका अध्यक्ष पदों के आधार पर ही रोस्टर तय किया है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार सरकार ने पूर्व में किच्छा नगरपालिका के कुछ वार्ड गांवों में मिला दिए थे। जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। जिसके बाद सरकार ने इन क्षेत्रों को पुनः नगर पालिका में मिला दिया। लेकिन अब वहां नगर पालिका के चुनाव टालने की कोशिश की जा रही है। हांलाकि कोर्ट ने पूर्व में कहा था कि अगर कोई संवैधानिक रुकावट नहीं है तो चुनाव क्यों नहीं हो सकता है। बावजूद इसके अब तक चुनाव नहीं कराए जा सके हैं।