वक्फ संशोधन बिलः सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ओवैसी और कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद! याचिका दायर कर दी चुनौती

नई दिल्ली। विपक्ष के जबरदस्त हंगामे के बाद वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है। इस बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दोनों नेताओं ने इस बिल के खिलाफ अलग-अलग याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की हैं। कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ बिल को रद्द करने की मांग की है। मोहम्मद जावेद बिहार की किशनगंज सीट से सांसद हैं। वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में यह पहली याचिका है। बता दें कि वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है और अब इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा जाना है। इसके बाद यह कानून की शक्ल ले लेगा। एक ओर जहां मोदी सरकार वक्फ बिल के मामले में लगातार आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी राजनीतिक दल और मुस्लिम संगठन भी इसका पुरजोर विरोध करने के लिए रणनीति बना रहे हैं। आने वाले दिनों में वक्फ बिल को लेकर चल रहा घमासान और तेज हो सकता है।
बिल को लेकर आमने-सामने आए सत्ता पक्ष और विपक्ष
इस बिल का कई विपक्षी राजनीतिक दलों ने कड़ा विरोध किया है। उनका तर्क है कि यह बिल “मुस्लिम विरोधी” तथा “असंवैधानिक” है जबकि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का कहना है कि यह बिल गरीब मुसलमानों के कल्याण के लिए लाया गया है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पार्टी का रुख दोहराते हुए कहा था कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई ही एकमात्र रास्ता है। मसूद ने कहा था कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने बिल के दोनों सदनों में पारित होने के बाद कहा कि सरकार ने इसे लागू करने के लिए “बहुमत का दुरुपयोग” किया है। उन्होंने कहा कि अगर बिल को चुनौती दी जाती है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि अदालत इसे असंवैधानिक घोषित कर देगी। राज्यसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस कानून को मुसलमानों के लिए खतरनाक बताते हुए दावा किया था कि उनकी संपत्तियों पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है।