उत्तराखण्डः निकाय चुनाव के आरक्षण रोटेशन को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई! हाईकोर्ट ने कहा- एक सप्ताह में शपथपत्र दाखिल करे सरकार

Uttarakhand: Hearing on the petition challenging the reservation rotation for civic elections! High Court said- Government should file an affidavit within a week

नैनीताल। नगर निकाय चुनाव के आरक्षण रोटेशन को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सरकार से एक सप्ताह में शपथपत्र दाखिल करने के साथ ही कोर्ट की एकलपीठ ने सरकार से सभी विजय प्रत्याशियों को मामले की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने विजयी प्रत्याशियों का अपना पक्ष रखने का विकल्प खुला रखा है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 24 मार्च की तिथि नियत की है। बता दें कि अल्मोड़ा नगर निगम, धारचूला नगर पालिका, गुप्तकाशी नगर पंचायत, उत्तरकाशी नगर पालिका में अध्यक्ष व मेयर के पदों के लिए राज्य सरकार के आरक्षण को चुनौती देती याचिका दायर कर कहा है कि नियमावली बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास नही है। राज्य सरकार के 2024 के आरक्षण संबंधी नियमावली गलत है। इसलिए निकायों का फिर से आरक्षण तय किया जाए।