उत्तराखण्डः कालागढ़ डैम के समीप बने मकानों के ध्वस्तीकरण का मामला! हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी के आदेश पर लगाई रोक, 4 सप्ताह में मांगा जवाब

Uttarakhand: Case of demolition of houses built near Kalagarh Dam! High Court put a stay on the order of District Magistrate, sought reply within 4 weeks

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कालागढ़ डैम के समीप दो सौ से अधिक परिवारों के मकानों को प्रशासन द्वारा ध्वस्तीकरण के ख़िलाफ़ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी पौड़ी के 4 जनवरी के ध्वस्तीकरण के आदेश पर रोक लगाते हुए 4 सप्ताह में विस्तृत जवाब पेश को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए 4 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। बता दें कि कालागढ़ कल्याण उत्थान समिति ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि यहां पर कई पीढ़ियों से रह रहे 2 सौ से अधिक लोगों के घरों का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। सरकार ने उनके पुर्नवास के लिए अभी तक कोई कदम नही उठाया है। याचिका में कहा गया है कि ध्वस्तीकरण से पूर्व यहां रह रहे लोगों को विस्थापित किया जाए।