उत्तराखण्ड ब्रेकिंगः यूसीसी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई! हाईकोर्ट ने सरकार से 6 सप्ताह में मांगा जवाब, जानें पूरा मामला?

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए ‘यूसीसी-2025’ को हाईकोर्ट में चुनौती देती याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 6 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए 6 सप्ताह बाद की तिथि नियत की गई है। बता दें कि भीमताल निवासी सुरेश सिंह नेगी ने यूसीसी के विभिन्न प्रावधानों को जनहित याचिका के रूप में चुनौती दी है। जिसमे मुख्यतः लिव इन रिलेशनशिप के प्रावधानों को चुनौती दी गई है। इसके अलावा मुस्लिम, पारसी आदि के वैवाहिक पद्धति की यूसीसी में अनदेखी किए जाने सहित कुछ अन्य प्रावधानों को भी चुनौती दी गई है। वहीं देहरादून निवासी एलमसुद्दीन सिद्दीकी ने रिट याचिका दायर कर यूसीसी 2025 के कई प्रावधानों को चुनौती दी है। जिसमें अल्पसंख्यकों के रीति-रिवाजों की अनदेखी किये जाने का उल्लेख है।