उत्तराखण्ड ब्रेकिंगः बागेश्वर में खड़िया खनन का मामला! हाईकोर्ट ने एसपी को दिए निर्देश, कल तक सीज करें सभी मशीनें

Uttarakhand Breaking: Case of chalk mining in Bageshwar! High Court gave instructions to SP to seize all the machines by tomorrow

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले की तहसील कांडा के कई ग्रामों में खड़िया खनन से आई दरारों के मामले में स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की। आज डीएम बागेश्वर, जिला खनन अधिकारी सहित अन्य अधिकारी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुए। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट की खंडपीठ ने एसपी बागेश्वर को कल तक खनन पर लगी सभी मशीनों को सीज कर कल ही रिपोर्ट पेश करने को कहा है। 6 जनवरी को कोर्ट की खंडपीठ ने खड़िया खनन पर रोक लगा दी, उसके बाद 7 जनवरी को 7 बजकर 46 मिनट पर खुदान व ट्रांसन्सपोर्टेशन वहां हुआ। जो कि उच्च न्यायलय के आदेश का उल्लंघन है। इसकी शिकायत ग्राम वासियों ने न्यायमित्र के साथ साझा की है।  
बता दें कि बागेश्वर जिले के ग्रामीणों ने अपने प्रार्थनपत्र में आज तक से हुई वार्ता में कहा था कि उनकी बात न तो डीएम सुन रहे, न ही सीएम और न ही प्रशासन। कब से ग्रामीण उन्हें विस्थापित करने की मांग कर रहे हैं। जिनके पास साधन थे वे हल्द्वानी बस गए, लेकिन गरीब गांव में ही रह गए। ग्रामीणों ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा था कि कई खड़िया खनन कारोबारी मेरी धरती को चिर कर हल्द्वानी में बेच दिया अब हमारा कोई नही इसलिए आंखरी उम्मीद पर उच्च न्यायालय की शरण में आए हैं आप समस्त ग्रामीणों को न्याय दें।