UCC: कुमाऊं में लिव इन रिलेशनशिप का पहला रजिस्ट्रेशन! हल्द्वानी से सामने आया मामला

हल्द्वानी। यूसीसी कानून लागू होने के बाद हल्द्वानी के ग्रामीण क्षेत्र में लिव इन रिलेशनशिप के तहत पहला रजिस्ट्रेशन हुआ है। बताया जा रहा कि कुमाऊं मंडल का यह पहला मामला है, जहां यूसीसी के तहत रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन कराया गया है। एसडीएम परितोष वर्मा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में लिव इन रजिस्ट्रेशन का पहला मामला पंजीकृत कर लिया गया है। बता दें कि नए नियम कानून के आधार पर शादियों के रजिस्ट्रेशन के साथ-साथ लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य है। एसडीएम परितोष वर्मा ने बताया कि महिला विधवा है और उसका एक बच्चा भी है। बताया कि यह रजिस्ट्रेशन शुक्रवार को कराया गया है। बता दें कि लिव-इन-रिलेशनशिप को रजिस्टर करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने की प्रक्रिया 30 दिनों में पूरी करनी होती है। यह भी बता दें कि यूसीसी के तहत लिव-इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता देने का काम शहरी इलाके में नगर आयुक्त (रजिस्ट्रार) को दिया गया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में एसडीएम को जिम्मेदारी दी गई है। गौरतलब है कि उत्तराखंड में 27 जनवरी को यूसीसी लागू किया गया था। तभी से ये नियम है कि उत्तराखंड में लिव इन में रहने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा।