ऋषिकेश मेयर के जाति प्रमाण पत्र का मामला! हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी को दिया बड़ा आदेश, बढ़ सकती हैं मुश्किलें

Rishikesh Mayor's caste certificate case! High Court gave a big order to the District Magistrate, problems may increase

नैनीताल। हाईकोर्ट ने ऋषिकेश नगर निगम के हाल के निकाय चुनावों में निर्वाचित मेयर शंभु पासवान के जाति प्रमाण पत्र की जांच को लेकर दायर याचिका का निस्तारण करते हुए जिलाधिकारी देहरादून को चार सप्ताह के भीतर मेयर के जाति प्रमाण पत्र की जांच कर निर्णय लेने को कहा है। काेर्ट के निर्णय के बाद मेयर की राजनीतिक मुश्किलें बढ़ना तय है। ऋषिकेश नगर निगम चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि मेयर पासवान ने चुनाव लड़ने के लिए खुद को अनुसूचित जाति का बताया था। याचिकाकर्ता का आरोप कि राज्य बनने से चंद माह पहले पासवान ने अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लिया था जबकि इसी आधार पर फिर 2016 में जाति प्रमाण पत्र बनवाया, जबकि तमाम रजिस्ट्री में याचिका में पासवान के जाति प्रमाण पत्र की जांच की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि जब जिलाधिकारी को प्रत्यावेदन दिया गया तो उन्होंने जांच नहीं की। यहां तक कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जाति प्रमाण पत्र से संबंधित आवेदन करने के बाद भी रिकार्ड नहीं दिए जा रहे हैं। तीन मार्च को न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ की ओर से पारित निर्णय कोर्ट की वेबसाइट में अपलोड किया गया है।