नैनीताल HC news:रामनगर मांस मामले में पूर्व मंडल अध्यक्ष मदन मोहन जोशी को हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं
नैनीताल।
रामनगर मांस प्रकरण में भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष मदन मोहन जोशी को फिलहाल राहत नहीं मिल पाई है। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस मामले में अब 17 नवंबर को अगली सुनवाई होगी।
न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ में सोमवार, 10 नवंबर को मामले की सुनवाई हुई। आरोपी की ओर से दायर याचिका में गिरफ्तारी पर रोक लगाने और दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी। बचाव पक्ष का तर्क था कि जोशी निर्दोष हैं और उन्हें राजनीतिक द्वेषवश फंसाया जा रहा है। वहीं, दूसरी ओर से घटना से जुड़े कुछ फोटोग्राफ अदालत में प्रस्तुत किए गए।
सरकार की ओर से आपत्ति दर्ज करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अब इस मामले में 17 नवंबर को फिर से सुनवाई होगी।
गौरतलब है कि रामनगर निवासी नासिर बरेली से बीफ मटन की गाड़ी लेकर लौट रहे थे। सोशल मीडिया पर भ्रामक संदेश फैलाए जाने के बाद कुछ हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया था। भीड़ ने लाठी-डंडों से नासिर की पिटाई कर दी, हालांकि 112 पुलिस वाहन समय पर पहुंची और नासिर को भीड़ से बचाया। इस घटना के बाद शहर में काफी तनाव का माहौल पैदा हो गया था।