नैनीताल ब्रेकिंगः बनभूलपुरा हिंसा! मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत याचिका को लेकर सुनवाई, हाईकोर्ट ने निचली अदालत को दिए ये निर्देश
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने हल्द्वानी दंगे के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया। कोर्ट की खंडपीठ ने निचली अदालत के पूर्व के आदेश को अपारित करते हुए निचली अदालत को निर्देशित किया है कि अब्दुल मलिक की जमानत याचिका पर दोबारा सुनवाई करे। पूर्व में हुई सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन व पुलिस की टीम पर साजिशकर्त्ता सहित अतिक्रमणकारियों व कई अन्य लोगों ने पथराव, आगजनी और गोलीबारी की थी। दंगे के दौरान दंगाईयों ने कई गाड़ियों सहित थाने को घेरकर गोलाबारी की। जिसमें कई लोगों की मौके पर मौत हो गयी और 100 से अधिक लोग घायल हुए। जांच के बाद पुलिस ने 100 से अधिक दंगाईयों को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक आरोपी अब्दुल मलिक भी हैं। जमानत प्रार्थनपत्र में यह भी कहा है कि जिस दिन यह घटना हुई वे वहां न होकर दिल्ली में थे। उन्हें वेबजह फंसाकर उनके ऊपर दंगा भड़काने और दंगाईयों का साथ देने का झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। जब अपराध किया ही नही तो झूठा मुकदमा किस आधार पर दर्ज किया गया। इसलिए उन्हें जमानत दी जाए।