बड़ी खबरः उत्तराखण्ड में नई आबकारी नीति को मंजूरी! ओवर रेटिंग पर निरस्त होगा लाइसेंस, जानें क्या हैं नए प्रावधान?

Big news: New excise policy approved in Uttarakhand! License will be cancelled on over rating, know what are the new provisions?

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सोमवार को कैबिनेट की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में करीब 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस दौरान प्रदेश में आबकारी नीति को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। साथ ही गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने का प्रस्ताव भी पास किया गया। शराब नीति के तहत तहत सरकार ने कई प्रावधान किए हैं। नई आबकारी नीति में किसी दुकान पर एमआरपी से अधिक कीमत ली जाती है तो लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान किया गया है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर भी एमआरपी लागू की गई है। वहीं धार्मिक क्षेत्रों की महत्ता को ध्यान में रखते हुए उनके निकटवर्ती शराब की दुकानों को बंद किया जाएगा। शराब की उप-दुकानों और मैट्रो मदिरा बिक्री व्यवस्था को समाप्त किया गया है।
नई आबकारी नीति के तहत स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता और रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। थोक मदिरा की दुकान केवल उत्तराखंड निवासियों को जारी की जाएंगी। पर्वतीय क्षेत्रों में वाइनरी को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में उत्पादित फलों से वाइनरी इकाइयों को अगले 15 वर्षों तक आबकारी शुल्क में छूट दी जाएगी। इससे कृषकों और बागवानी क्षेत्र में कार्य करने वालों को आर्थिक लाभ मिलेगा। मदिरा उद्योग में निवेश को प्रोत्साहित करने के निर्यात शुल्क में कटौती की गई है। माल्ट एवं स्प्रिट उद्योगों को पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।