बनभूलपुरा हिंसाः मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक सहित अन्य की जमानत प्रार्थनापत्रों पर हुई सुनवाई! हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा निर्णय, कभी भी आ सकता है फैसला

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने हल्द्वानी दंगे के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक सहित अब्दुल मोईद और जावेद की जमानत प्रार्थनापत्रों पर सुनवाई की। आज हुई लंबी सुनवाई के दौरान दोंनो पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट की खण्डपीठ ने अब्दुल मलिक व अब्दुल मोईन के खिलाफ दायर याचिका पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। अब कभी भी दोनों की जमानत याचिका पर कोर्ट अपना निर्णय सुना सकती है। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कहा कि अब मामले में चार्जशीट दायर हो गयी, इसलिए ये जमानत के लिए सेशन कोर्ट में जा सकते है। जबकि मलिक की तरफ से कहा गया कि सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त की है। इसलिए उनकी जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई उच्च न्यायलय में ही की जाय।
बता दें कि 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी के बनभूपुरा इलाके में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन व पुलिस की टीम पर साजिशकर्त्ता सहित अतिक्रमण कारियों व कई अन्य लोगों ने पथराव, आगजनी और गोलीबारी की थी। दंगे के दौरान दंगाईयों ने कई गाड़ियों सहित थाने को घेरकर गोलाबारी की। जिसमें कई लोगों की मौके पर मौत हो गयी और 100 से अधिक लोग घायल हुए। जांच के बाद पुलिस ने 100 से अधिक दंगाईयों को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक आरोपी ये भी थे। जमानत प्रार्थनापत्र में यह भी कहा है कि जिस दिन यह घटना हुई वे वहां न होकर दिल्ली में थे। उन्हें बेवजह फंसाकर उनके ऊपर दंगा भड़काने और दंगाईयों का साथ देने का झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। जब अपराध किया ही नही तो झूठा मुकदमा किस आधार पर दर्ज किया गया। इसलिए उन्हें जमानत दी जाए।