NH 74 घोटाले के मामले में प्रिया शर्मा को मिली हाईकोर्ट से राहत

प्रदेश के बहुचर्चित एन एच 74 भुमि मुआवजा घोटाले के मामले में नैनीताल हाईकोट से आरोपी प्रिया शर्मा को बडी राहत मिली है,,, नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रिया शर्मा को जमानत दे दी है,, जिससे अब जल्द प्रिया शर्मा की रिहाई होगी, एनएच घोटाला मामले में एस आई टी ने एलाइड इंफ्रा की एमडी प्रिया शर्मा के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 467, 468 और 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया था, प्रिया पर आरोप है कि इस घोटाले में काशीपुर तहसील के डाटा एंट्री ऑपरेटर जिशान ने घोटाले की डेढ़ करोड़ की रकम एलाइड इंफ्रा के खाते में जमा कराई और मुआवजे के पैसे की बंदर बाट की,साथ ही उधम सिह नगर में बनने वाले टोल प्लाजा की भुमि को गलत तरह से अपने नाम भी करवाया।

वही एसआईटी की पुछताछ में जमीन विक्रेताओ और किसानो का कहना है की विक्रय पत्र में उनके हस्ताक्षर नही हैं और इन लोगो ने गड़बड़ कर सरकारी पैसे को ठीकाने लगाया है,जिसके बाद एसआईटी ने प्रिया शर्मा को गिरफतार करा था तबसे ही प्रिया हल्द्वानी जेल मे बंद है।