ग़रीबो के उत्थान के लिए स्वीकृत करोड़ो रुपयों को बैंक में जमा कर ब्याज का दुरुपयोग करने के मामले में हाइकोर्ट ने कैग से ऑडिट कर शपथपत्र पेश करने को कहा।

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बहुद्देशीय वित्त विकास निगम द्वारा गरीबों के उत्थान के लिए स्वीकृत योजनाओं के करोड़ों रुपये को बैंक में जमा करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कैग से आडिट कर शपथपत्र पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खण्डपीठ में हुई ।

     आपको बता दे कि हल्द्वानी निवासी चंद्रशेखर करगेती ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि उत्तराखंड वित्त विकास निगम की 2001 में स्थापना हुई , जिसका उद्देश्य गरीब,निर्धन वर्ग के लोंगों के उत्थान के लिये आसान किश्तों व अनुदान स्वरूप ऋण देना है । इस मद में निगम के पास करोड़ों रुपये हैं ,किंतु निगम ने यह राशि गरीबों को लघु व कुटीर उद्योग लगाने हेतु देने के बजाय इस राशि को बैंकों में जमा कर दिया और जमा राशि से प्राप्त ब्याज का दुरुपयोग किया जा रहा है । इस मामले को कैग ने वित्तीय अनियमितता माना है ।