हाईकोर्ट से राज्य सरकार को फिर लगा झटका।

नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के 15 नवंबर 2018 के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगाकर राज्य सरकार को फिर बड़ा झटका दिया है जिसमें सरकार द्वारा उन स्कूलों का समायोजन करा जा रहा था, जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या 30 से कम थी।
आज कोर्ट की खंडपीठ ने चमोली जिले के खनोली जूनियर हाई स्कूल के प्रिंसिपल को आदेश दिए कि प्रिंसिपल सभी बच्चों को प्रवेश दें और प्रवेश प्रक्रिया भी पूरी करें।
नैनीताल हाईकोर्ट में चमोली निवासी त्रिलोक सिंह, दलबीर सिंह समेत अन्य ने जनहित याचिका दायर कर प्रदेश सरकार के 15 नवंबर 2018 के शासनादेश को चुनौती देते हुए कहा था कि 2011 में सरकार द्वारा जूनियर हाई स्कूल खनोली समेत 58 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को हाई स्कूल पर उच्चीकरण किया जा रहा था,लेकिन सरकार द्वारा 15 नवंबर 2018 को एक और शासनादेश जारी कर हाई स्कूल खनोली से जी.आई.सी गडकोट में समायोजित करने के आदेश दिए थे जो कि गलत है, याचिकाकर्ता का ये भी कहना है कि शासनादेश के अनुसार ऐसे विद्यालय जिनकी छात्र संख्या 30 से कम है उनको 5 किलोमीटर की परीधि में संचालित विद्यालय में विलय करने को कहा था, लेकिन सरकार द्वारा उनके प्राथमिक विद्यालय को गांव से 9 किमी की दूरी गडकोट में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिससे बच्चों को काफी दिक्कतें हो रही है,और कई बच्चे पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हैं,लिहाजा सरकार द्वारा जारी इस शासन आदेश को निरस्त किया जाए।
मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के खंडपीठ ने अंतरिम आदेशों तक सरकार के शासनादेश पर रोक लगा दी है ,साथ ही खजौली हाई स्कूल के प्रधानाचार्य को निर्देश दिए हैं कि प्रधानाचार्य सभी बच्चों को प्रवेश दे।