हाईकोर्ट का आदेश- हरिद्वार डीएम जमा कराएं 2.17 करोड़ रुपये

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार इकबाल पुर में स्थित चीनी मिल द्वारा गन्ना किसानों का 2017-2018, 2018-2019 का 2.17 करोड़ रुपये भुगतान नही करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी हरिद्वार से एक माह के भीतर सुगर मिल में जब्त चीनी की नीलामी करके उक्त पैंसे की रकम को एक खाते में रखकर कोर्ट को अवगत कराएं।जिसपर कोर्ट निर्णय करेगा किसानों और बैंकों को भुगतान कैसे और कब किया जाएगा।मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 11 फरवरी की तिथि नियत की है।मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हाई।मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी नितिन ने जनहित याचिका दायर कर कहा है हरिद्वार स्थित इकबालपुर चीनी मिल में गन्ना किसानों का 2017-18 में 108 करोड़ और 2018-19 का 109 करोड़ का भुगतान मिल पर बकाया है।याचिका कर्ता का यह भी कहना है सरकार के आदेश पर चीनी मिल को शॉफ्ट लोन के रूप 214 करोड़ रुपए विभन्न बैंको द्वारा लोन दिलाया गया जबकि जनता द्वारा जमा राशि को शॉफ्ट लोन के लिए प्रयोग नही किया जा सकता है।याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि किसानों का गन्ने का भुगतान करने हेतु जब्त की गई चीनी की नीलामी की जाय।पूर्व में सरकार ने सुगर मिल की चीनी जब्त भी की थी।