हरिद्वार इकबालपुर चीनी मिल लिखित रूप में पेश करे अपना प्रस्ताव - उत्तराखंड हाइकोर्ट

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार इकबालपुर में स्थित चीनी मिल द्वारा गन्ना किसानों का 2017-2018, 2018-2019 का 2.17 करोड़ रुपये का भुगतान नही करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए 18 फरवरी तक चीनी मिल से अपना प्रस्ताव लिखित रूप में पेश करने को कहा है। आज जिलाधिकारी हरिद्वार ने कहा की उन्हें जब्त चीनी के ख़रीददार नही मिल पा रहे है, जिस पर शुगर मिल में कोर्ट के सम्मुख जब्त चीनी को सरकार द्वारा जारी दरों पर बचने का प्रस्ताव रखा इस पर कोर्ट ने उक्त प्रस्ताव को लिखित रूप से पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए 18 फरवरी की तिथि नियत की है।


    मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी नितिन ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हरिद्वार स्थित इकबालपुर चीनी मिल में गन्ना किसानों का 2017-18 में 108 करोड़ और 2018-19 का 109 करोड़ का भुगतान मिल पर बकाया है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि सरकार के आदेश पर चीनी मिल को सॉफ्ट लोन के रूप 214 करोड़ रुपए विभन्न बैंको द्वारा लोन दिलाया गया, जबकि जनता द्वारा जमा राशि को सॉफ्ट लोन के लिए प्रयोग नही किया जा सकता है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि किसानों का गन्ने का भुगतान करने हेतु जब्त की गई चीनी की नीलामी की जाय। पूर्व में सरकार ने शुगर मिल की चीनी भी जब्त थी।