स्टिंग मामले में सीबीआई की तफ्तीश से नहीं बच सकते पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत,हाइकोर्ट के निर्देशानुसार हरीश रावत को करना होगा सीबीआई को सहयोग

उत्तराखंड हाईकोर्ट की एकलपीठ में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सीबीआई को परमिट किया है कि वे अपनी तफ्तीश जारी रखें साथ ही कोर्ट ने कहा है कि चार्जशीट दाखिल करने से पहले कोर्ट की अनुमति लें, वही हरीश रावत को निर्देश दिए हैं कि वे तफ्तीश में सीबीआई का सहयोग करें मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 मार्च की तिथि नियत की है। 


            आपको बता दे वर्ष 2017 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा विधायकों की खरीद-फरोख्त के संबंध में राज्यपाल की संस्तुति से हरीश रावत पर सीबीआई जांच शुरू हुई, सीबीआई हरीश रावत की गिरफ्तारी की तैयारी कर रहा था, लेकिन इसी बीच हरीश रावत ने स्टिंग को फर्जी बताते हुए उच्च न्यायालय नैनीताल में याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी पर रोक और सीबीआई जांच को खत्म करने की मांग की थी, तब पूर्व में हाइकोर्ट की एकल पीठ ने हरीश रावत को सीबीआई जांच में सहयोग करने के आदेश दिए थे और सीबीआई को निर्देश दिए थे कि वह हरीश रावत की गिरफ्तारी न करे, एवं सीबीआई को ये भी आदेश दिए थे कि हरीश रावत पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही से पहले हाईकोर्ट की एकल पीठ को अवगत कराया जाएगा, जिसके बाद से सीबीआई मामले की जांच कर रही थी,इसके बाद सीबीआई ने कोर्ट को अवगत कराया था कि वे हरीश रावत के खिलाफ FIR दर्ज करने जा रहे है।