सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाली "हेरिटेज एविएशन हवाई सेवा" उत्तराखंड हाइकोर्ट में जवाब तलब ।

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में हैरिटेज ऐविऐशन के नाम से संचालित हवाई सेवा के मामले में यात्रियो की सुरक्षा को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हैरिटेज एविएशन को 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।

गौरतलब है कि हल्द्वानी निवासी गणेश उपाध्याय ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि प्रदेश में हैरिटेज ऐविऐशन के नाम से आम आदमी के लिए रीजनल कनैक्टिविटी सिस्टम के तहत चलायी जा रही विमान सेवा में लगातार लापरवाही बरती जा रही है। हैरिटेज एविएशन के नाम से दी जा रही विमान सेवा में उड़ान भरने वाले विमानो का निर्माण 1994 में ही बनना बन्द हो गया था । 25 साल पुराने विमान को जनता की जान की परवाह ना करते हुए राज्य सरकार ने इसे चलाने की अनुमति सम्बन्धित कम्पनी को दी है, जबकि पूर्व में पिथौरागढ से देहरादून की उड़ान के दौरान इस विमान का दरवाजा हवा में ही खुल गया था, इसके अलावा गाजियाबाद से पिथौरागढ़ उड़ान के दौरान विमान का पहिया जाम हो गया था। यही नही इस कम्पनी द्वारा यात्रियों के साथ भद्दा व्यवहार किया जा रहा है और यह सेवा रोजाना भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। याचिकाकर्ता का कहना है यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए हैरिटेज एविएशन की गारंटी सीज कर कम्पनी का परमिट निरस्त किया जाए । मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 सप्ताह के बाद की तिथि नियत की गई है।