शराब की दुकानों की लायसेंस फीस के मामले में सरकार 4 हफ्ते के अंदर ले निर्णय : हाई कोर्ट

उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस से बचाव के लिये घोषित लॉक डाउन से शराब कारोबारियों को हो रहे नुकसान को देखते हुए शराब की दुकानो की लाइसेंस फीस कम करने को लेकर दायर याचिका की सुनवाई करते सरकार से इस मामले में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर चार हफ्ते में निर्णय लेने को कहा है, साथ में कोर्ट ने याचिका को निस्तारित कर दिया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में हुई ।

 मामले के अनुसार उत्तरकाशी में शराब की दुकान के ठेकेदार सौरभ राणा व एक अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि 19 मार्च 2020 को जब उनके नाम शराब की दुकान आवंटित हुई तब शराब की दुकान खुलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक था,इसी समय के मुताबिक शराब की दुकान के टैक्स,लाइसेंस फीस आदि निर्धारित थे,लेकिन लॉक डाउन घोषित होने के कारण अप्रैल माह में शराब की दुकान नहीं खुली । मई में इसका समय सुबह 7 बजे से 1 बजे और फिर सुबह 7 बजे से शायं 4 बजे तक किया गया है । इस समय में शराब की बिक्री न होने से उन्हें भारी राजस्व की हानि हो रही है ,इसलिये उनके लाइसेंस फीस व अन्य करों में कमी की जाए ।

मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ताओ से जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष आबकारी नीति 2020 के सेक्शन 35 के अंतर्गत प्रत्यावेदन देने को कहा है और जिला आबकारी अधिकारी इस प्रत्यावेदन को शासन को भेजेंगे और सरकार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर इस मामले में चार हफ्ते के भीतर निर्णय लेगी ।