वोट खरीदने और वोट के नाम विदेश घूमने के आरोप में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने किसे लगाई फटकार,जानिए इस खबर में।

त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में भ्रष्टाचार पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार,राज्य निर्वाचन आयोग को जमकर फटकार लगाई,और पूछा कि राज्य सरकार की ओर से भ्रष्टाचार,प्रलोभन और अपहरण आदि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि विपुल जैन के मामले में कोर्ट द्वारा कोई दिशा निर्देश दिये जाते है,जिससे त्रिस्तरीय पंचायत राज्य चुनाव में होने वाले भ्रष्टाचार रोका जा सके,तो उसे आचार संहिता लगने के बाद भी लागू किया जाए।मामले कि अगली सुनवाई अब 16 सितंबर को होगी।
आपको बता दें की देहरादून निवासी विपुल जैन ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है,कि प्रदेश के पंचायती चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनावों में सदस्यों की बड़ी बोली लगती है और वोट खरीदे जाते हैं, साथ ही वोट के नाम पर जिला पंचायत के सदस्यों को देश विदेश के टूर पर भेजा जाता है,चुनाव जीतने के बाद प्रत्याशी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं,साथ ही इस दौरान पंचायत सदस्यों का अपहरण भी कर लिया जाता है।जिससे प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ती है,लिहाजा इस चुनाव व्यवस्था को सुधारने के लिये कोर्ट सरकार को दिशा निर्देश दे।