लॉक डाउन के चलते 10 बजे बाद दुकान खोलना पड़ा भारी।

देश व प्रदेश के अंदर कोरोना वायरस को लेकर लॉक डाउन किया गया है। आज प्रशासन और कोतवाली पुलिस ने धारा 144 को तोड़ने पर पांच व्यापारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने अग्रवाल प्लाई एवं हार्डवेयर लोहारा लाईन निवासी राकेश अग्रवाल, लक्ष्मी बुक डिपो के बसंत जैन, जनरल स्टोर स्वामी अनिल माहेश्वरी, चाय विक्रेता अर्जुन, खताड़ी में जनरल स्टोर स्वामी इब्राहिम पर धारा 188 के तहत रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस का आरोप है कि उपरोक्त लोगों ने बिना अनुमति के आज सुबह 10 बजे के बाद अपनी दुकानें खोल रखी थी। कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु लगाए लॉक डाउन में सिर्फ आवश्यक सेवा में आने वाली दुकानों को 7 से 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई थी। जबकि पुलिस ने इसे धारा 144 का उलंघन मानते हुए कानूनी कार्यवाही की है। वही इस दौरान पुलिस ने 18 बाइक को भी सीज किया है। बाइक में सवार के. सी. पन्त, आनन्द प्रकाश, केशर सिंह, हेमन्त, तसलीम, मुर्शीद, चारू चन्द्र पन्त, मोहित, गजेन्द्र सिंह, सुरजीत रावत , सुनील उपाध्याय , गिरीश चन्द्र ढौंढियाल, टी.एस.गुर, आनन्द सिंह , मनोज रावत ,भाष्कर , अजय, नरेन्द्र आदि पर भी धारा 144 का उल्लंघन पर उक्त लोगों के ख़िलाफ़ धारा 188 में कार्यवाही की गई है। पुलिस ने लोगों से घरों से अनावश्यक बाहर न निकलने की अपील है।