लेखपाल और पटवारियों की हड़ताल पर हाईकोर्ट हुआ सख्त

फरवरी माह से हड़ताल पर गये लेखपाल और पटवारियों की वजह से प्रदेश भर में कई कार्यों के रूकने पर नैनीताल हाईकोर्ट में दायर की गयी याचिका पर आज कोर्ट ने सख्ती के साथ राज्य सरकार को निर्देश दियें हैं कि हड़ताली कर्मचारियों के विरुद्ध एस्मा लागू करने की शक्ति सरकार के पास है ,और सरकार को चाहिये कि इस पर जल्द से जल्द विचार करे,साथ ही सरकार ये भी तय करे कि जनता को अब किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो।और दस मई से पहले निर्बल वर्गों के छात्रों के आय प्रमाण पत्र जल्द ही बना कर दें।

प्रदेश भर में चार फरवरी से लेखपाल और पटवारी हड़ताल पर थे, जिसके चलते हल्द्वानी निवासी नवीन कपिल ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि लेखपाल और पटवारी की हड़ताल की वजह से पूरे राज्य में कई कार्य अधर पर लटक गये हैं , स्कूली छात्रों के आय प्रमाण पत्र भी नहीं बनपा रहे हैं प्रदेश में 16 हजार आय प्रमाण पत्र बनने हैं, जिनके अभी तक ना बनने की वजह से छात्रों को स्कूल काॅलेज में प्रवेश नहीं हो पा रहा है।शिक्षा के अधिकार अधिनियम के 25% सीटों के कोटे में निर्बल वर्ग के छात्रों को प्रवेश नही मिल पाने की वजह से छात्रों को खासी परेशानी हो रही है।

इस मामले को कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुये सख्त रूख अपनाया और राज्य सरकार को निर्देश दियें है कि सरकार लेखपाल और पटवारी पर एस्मा का विचार करें और जल्द ही आय प्रमाण पत्र बनाकर छात्रों को दे।राज्य सरकार ने इस मामले में कोर्ट को अपना पक्ष रखते हुये बताया कि उनके द्वारा आय प्रमाणपत्र जारी करने के लिये नायब तहसीलदार और तहसीलदार को शक्ति दे दी गयी है।साथ ही लेखपाल द्वारा  आय प्रमाण पत्र में लगाई जाने वाली रिपोर्ट को भी समाप्त कर दिया गया है।