रुड़की नगर निगम चुनाव ना कराने के मामले में हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने रुड़की नगर निगम के परिसीमन और अब तक चुनाव ना कराने के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है ।
आपको बता दें कि रुड़की नगर निगम के पूर्व मेयर यशपाल राणा व अन्य ने हाईकोर्ट नैनीताल में याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार ने पाड़ली व रामपुर गुर्जर को 2015 में नगर निगम में शामिल किया था, लेकिन सरकार द्वारा नियम विरूद्ध तरीके से 6 दिसम्बर 2018 नोटीफिकेशन जारी कर इन दोनों गांवों को नगर निगम क्षेत्र से बाहर कर दिया। वहीं याचिकाकर्ता का कहना यह भी है कि एक बार अगर कोई गांव को नगर निगम में शामिल कर लिया गया है तो उसे बाहर करने का कोई भी प्रावधान नहीं है, और दोनों गांवों को नगर निगम से बाहर करने का कोई कारण ग्रामीणों को अब तक नहीं दिया गया है जिसकी वजह से अभी तक नगर निगम का चुनाव नही हो पाया।