मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश पर लगी रोक,

नैनीताल हाई कोर्ट ने मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश पर रोक लगाते हुए प्रमुख सचिव व सरकार को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है । तकनीकी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति पीके गर्ग ने याचिका दायर कर कहा है कि मुख्य सूचना आयुक्त ने उनके ऊपर पच्चीस हजार का जुर्माना यह कहकर लगाया गया है कि जब वे सूचना अधिकारी थे तो उन्होंने सूचना मांगने वाले अवधेश नोटियाल को सूचना उपलब्ध कराने में अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। याचिकाकर्ता ने इस आदेश को यह कहकर चुनौती दी है कि सूचना के अधिकार अधिनियम में समतुल्य सूचना अधिकारी का प्रावधान नही है और न ही राज्य सूचना आयुक्त समतुल्य सूचना अधिकारी के खिलाफ दायर अपील को सुनने का पात्र है। उन्होंने यह आदेश अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर दिया है । याचिकाकर्ता ने इस आदेश को निरस्त करने की माँग की है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कोर्ट से सरकार को यह निर्देश देने को भी कहा है कि राज्य सरकार को सूचना के अधिकार में संशोधन कर सूचना आयोग में सूचनाओ की अपीलों का नियातरण कम से कम दो सूचना आयुक्तों के द्वारा किया जाना चाहिए और दो आयुक्त नियुक्त किये जाएँ । मामले को सुनने के बाद एकलपीठ ने सरकार व प्रमुख सचिव को नोटिस जारी करते हुए तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।