पूर्व मुख्यमंत्रियों की उड़ेंगी नींदे,नैनीताल हाईकोर्ट ने छः माह में सरकारी आवास का किराया जमा करने के दिये आदेश।

एक जनहित याचिका और पूर्व मुख्यमंत्रियों की उड़ गयी नींदे।

जी हां नैनीताल हाईकोर्ट में देहरादून की रूलर लिटिगेशन संस्था द्वारा दायर की गयी जनहित याचिका में आज हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आदेश दिये हैं कि वो सरकार को छः महिने के अंदर मार्केट रेट के अनुसार आज तक का सरकारी आवास में रहने और सारी सुविधाओं का सारा किराया जमा करे।वरना उसके बाद सरकार इनसे किराया वसूले। हाईकोर्ट की ओर से जिन पूर्व मुख्यमंत्रियों को झटका लगा है उनमें पूर्व सीएम निशंक पर 40 लाख 95 हजार, बीसी खंडूरी पर 46 लाख 59 हजार,विजय बहुगुणा पर 37लाख 50हजार,भगत सिंह कोश्यारी पर 47 लाख 57हजार,रूपये बकाया है।वहीं पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी पर एक करोड़ 13 लाख रूपये की राशि बकाया है।कोर्ट इन बकाया राशियों को छः महिने के अंदर जमा करने के आदेश देने के साथ साथ  सरकार को चार हफ्तों के अंदर अन्य खर्चों को जांच करने के भी आदेश दिये हैं और जांच में अगर अन्य सरकारी खर्चे भी पाये जातें है तो उनको भी वसूलने के आदेश कोर्ट ने सरकार को दिये हैं।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दायर की गयी जनहित याचिका में कहा था कि राज्य में पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकार द्वारा जो सरकारी भवन और सुविधायें दी जा रही हैं वो गलत है और याचिकाकर्ता द्वारा कोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्रियों के पूर्व से सरकारी भवनों के प्रयोग करने की अवधि तक का भी किराये वसूलने की मांग की गयी है।