नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा- पिछले 18 सालों में कब कब हुई शराब बंदी?

शराबबंदी के लिये आबकारी अधिनियम के तहत विशेष प्रावधान धारा 37ए बनने के बादवजूद राज्य में शराब करोबार बढ़ने को लेकर और राज्य में पूर्ण शराब बंदी होनी चाहिये, को लेकर गरूड़ निवासी समाज सेवक और अधिवक्ता डीके जोशी के द्वारा दायर की गयी जनहित याचिका पर आज नैनीताल हाईकोर्ट खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि राज्य में पिछले 18 सालों में कब कब शराब बंदी की गयी है?इसका जवाब देने के लिये राज्य सरकार ने कोर्ट से तीन हफ्तों का समय मांगा है।

जनहित याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार को आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 37 ए के अनुपालन में शराब बंदी करने के लिये दिशा निर्देश जारी करने ,और शराब के कारोबार से राज्य को रहे नुकसान का आंकलन कर उचित कदम उठाये जाने हेतु प्रार्थना की है, ताकि राज्य सरकार आदेशित हो।शराब बंदी के लिये प्रावधान बनने के बाद भी सरकार शराब बंदी लागू करने की बजाय साल प्रति साल शराब का व्यापार को बढ़ाया जा रहा है।

मामले की अगली सुनवाई अब 27 मई को नियत की गयी है।