नैनीताल ब्रेकिंग - रेड ज़ोन में शामिल होने के कारण अब जिले में आने जाने के लिए ज़रूरी होगा पास बनवाना

नैनीताल के रेड ज़ोन की श्रेणी में रखने के बाद जिलाधिकारी सविन बंसल ने शासन द्वारा जारी पत्र का हवाला देते हुये  बताया है कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार तथा चिकित्सा परिवार कल्याण विभाग राज्य सरकार के द्वारा रेड जोन के लिए निर्धारित दिशा निर्देश जनपद नैनीताल मे 1 जून सोमवार से प्रभावी होगें। उन्होने बताया कि व्यवसायिक एवं वाणिज्ययिक गतिविधियों का संचालन प्रातः 7 बजे से सांय 4 बजे तक ही हो सकेगा, आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त जनपद के समस्त कार्यालय प्रात 10 बजे से सायं 4 बजे तक ही खुलेंगे प्रथम व द्वितीय श्रेणी के शतप्रततिशत अधिकारी कार्यालय मे मौजूद रहेंगें तथा तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों  33 प्रतिशत उपस्थित शासकीय कार्यो के सम्पादन हेतु रहेगी, कार्यालय में सामाजिक दूरी तथा साफ-सफाई  सम्बन्धित निर्देशों का  अनुपालन किया जायेगा। रेलवे स्टेशन तथा हवाई अडडे से यात्रियों को  लाने व ले जाने के लिए अतिरिक्त  सार्वजनिक परिवहन प्रतिबंधित  रहेगा। जनपद से बाहर जाने या अन्दर आने के लिए देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड बैब पोर्टल पर पंजीकरण  करना तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत वैध पास का होना अनिवार्य होगा। 

जिलाधिकारी श्री बंसल ने बताया है कि मुख्य सचिव स्तर से जारी पत्र के अनुसार जनपद नैनीताल को रेड जोन में निर्धारित  किया है। जोन का निर्धारण 31 मई की देापहर 2 बजे तक जनपदों से प्राप्त आंकणों के आधार पर किया गया है । उन्होने बताया कि उत्तराखण्ड के अन्य 12 जनपद ओरेंज श्रेणी में वर्गीक्रृत किये गये हैै।