नैनीताल- निर्धारित समय मे अंतर्जनपदीय आवाजाही पर अब पास की ज़रूरत नही

नैनीताल जिले के अंदर अब कहीं भी आने जाने के लिए पास बनवाने की ज़रूरत नही है,जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित समय के लिए ये निर्णय लिया गया है,यानी सुबह 7 बजे से 4 बजे तक बिना पास के अब अंतर्जनपदीय आवाजाही में छूट मिल गयी है।
निर्धारित समय मे के लिए बदले गए नियमो में सुबह 7 बजे 4 बजे तक चौपहिया वाहनों में दो लोग दोपहिया वाहनों में एक व्यक्ति को ही आने जाने की अनुमति होगी,साथ सेनिटाइजेशन ,सोशल डिस्टेनसिंग ,मास्क इत्यादि का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।जिला प्रशासन द्वारा पुलिस विभाग को भी सूचित कर दिया गया है कि वो निर्धारित समय मे वाहनों को अनावश्यक रूप से ना रोकें।4 बजे के बाद इमरजेंसी केस होने पर भी पास की आवश्यकता नही होगी लेकिन इमरजेंसी ना होने पर बेफिजूल आवाजाही पर पूर्णतः रोक होगी।